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स्‍कूलों पर केंद्र सरकार की क्‍या हैं गाइडलाइंस?

 

स्‍कूलों पर केंद्र सरकार की क्‍या हैं गाइडलाइंस?


फिलहाल सिर्फ उन्हीं स्कूलों को खुलने की इजाजत है जो कंटेनमेंट जोन में नहीं हैं। इस जोन से बाहर स्थित स्कूलों में भी उन शिक्षकों, कर्मचारियों व विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा जो कंटेनमेंट जोन में रहते हैं। वहीं, स्कूल जाने वाले स्टूडेंट्स, टीचर्स व स्टाफ को भी कंटेनमेंट जोन वाले क्षेत्रों में जाने की अनुमति नहीं होगी।


इन बातों का रखना होगा ध्‍यान

  • एक दूसरे से 6 फीट की दूरी बनाकर रखनी होगी।
  • फेस कवर या मास्क पहनना अनिवार्य है।
  • हाथ भले ही आपको गंदे न दिखें, फिर भी समय-समय पर साबुन से हाथ धुलना (कम से कम 40-60 सेकंड) जरूरी है। समय-समय पर अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का इस्तेमाल (कम से कम 20 सेकंड) जरूरी है।
  • छींकते, खांसते समय मुंह व नाक को टिशु, रुमाल या कोहनी से ढकना अनिवार्य है।
  • अपने स्वास्थ्य को मॉनिटर करते रहेंगे। किसी भी तरह बीमार महसूस करने पर तुरंत संबंधित अधिकारी को सूचित करना होगा।
  • कैंपस में कहीं भी थूकना पूरी तरह वर्जित होगा।
  • जहां संभव हो आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल करना होगा।

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